ब्रेकिंग सरगुजा संभाग : इस जिले के भी कलेक्टर का बड़ा फैसला.. कल से आयोजित होने वाले शादियां आगामी आदेश तक रद्द…

बलरामपुर।। कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी बलरामपुर के जारी आदेश द्वारा जिला बलरामपुर-रामानुजगंज में विवाह कार्यक्रम वर अथवा वधु के निवास-गृह में ही आयोजित करने की शर्त के साथ आयोजन में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 07 (दूल्हा-दुल्हन, दूल्हे के माता-पिता, दुल्हन के माता पिता एवं पुरोहित) निर्धारित की जाती है।

जिले में अनुविभागीय अधिकारी (रा0)/तहसीलदार/नायब तहसीलदार द्वारा दिनांक 08.05.2021 एवं 09.06.2021 को आयोजित होने वाले विवाह कार्यक्रम हेतु जारी अनुमति को छोड़कर दिनांक 09.05.2021 के पश्चात् आयोजित होने वाले विवाह कार्यक्रम को एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है। आदेश की शेष शर्ते यथावत् रहेंगी।

इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/प्रतिष्ठानों पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा।188, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51-60 तथा सुसंगत विधि अनुसार कड़ी कार्यवाही की जावेगी। यह आदेश अल्प समयावधि में लागू किया जाना आवश्यक है। वर्तमान परिस्थितियों में इस आदेश से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को सम्यक समय में तामिली संभव नहीं होने के कारण यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया जा रहा है। आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार तथा कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये।

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