सरगुजा संभाग :प्रशासन की टीम ने रोके एक दिन में 7 बाल विवाह..प्रशासन की टीम पहुंची तो करने लगे गुमराह…

सूरजपुर।। कलेक्टर रणबीर शर्मा के निर्देश पर जिला कार्यक्रम अधिकारी चंद्रबेस सिंह सिसोदिया जी के मार्गदर्शन में जिला संयुक्त टीम बाल विवाह रोकने हेतु सक्रिय है। ग्रामीण भी बाल विवाह रोकने हेतु टोल फ्री नंबर 1098 एवं सीधे अधिकारियों से संपर्क कर सूचना दे रहे हैं। ग्रामीणों द्वारा जिला बाल संरक्षण अधिकारी मनोज जायसवाल को सूचना प्राप्त हुई थी कि जिले अंतर्गत महगवां एवं ग्राम पंचायत नमदगिरी में नाबालिगों का विवाह किया जा रहा है।

जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री चंद्रबेस सिंह सिसोदिया द्वारा सभी बाल विवाह को रोकने के निर्देश पर जिला बाल संरक्षण अधिकारी के नेतृत्व में संयुक्त टीम मौके पर गई जहां महगवां में हो रही शादी में बालिका मात्र 17 वर्ष की पाई गई। वहीं नमदगिरी की बालिका मात्र 16 वर्ष 6 माह की थी, परिजनों को समझाइए दिया गया और उम्र पूरी होने पर विवाह करने की बात कहने पर परिजन तैयार हो गए तथा इसका पंचनामा कथन तैयार किया गया।

चाइल्ड लाइन टोल फ्री नंबर 1098 पर सूचना प्राप्त हुई की प्रतापपुर में मट्टी गड़ा गांव में मात्र 17 वर्षीय बालिका का विवाह किया जा रहा है। गांव में जांच करने पर पता चला कि बालक का शैक्षणिक दस्तावेजों में उम्र 17 वर्ष का है। परिजन प्रशासनिक टीम देखकर डर गए और बालक के जगह उसके भाई को लड़के के जगह दूल्हा के रूप में प्रस्तुत कर दिए।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से पूछताछ करने पर पता चला कि जिस लड़के का शादी हो रहा है उसके स्थान पर उसके बड़े भैया को लाकर खड़ा किया गया है। परिजन को समझाईस दिया गया तब जाकर असली बालक को टीम के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसका बाल विवाह रुकवाया गया। तत्काल मंडप उखाड़ दिया गया और विवाह लड़के के उम्र पूरी होने पर ही करने की बात कही गई। मौके पर सूचना मिली कि गांव में एक और विवाह हो रहा है, टीम जब दूसरे घर गई तो वहां बालक 20 वर्ष का निकला जिसे 1 वर्ष बाद विवाह करने की बात बताई गई जहां उपस्थित एवं आसपास लोगों ने तत्काल पंचनामा एवं कथन दिया।

जिला बाल संरक्षण अधिकारी को ग्रामीणों द्वारा सूचना दी गई थी कि प्रतापपुर के ग्राम सोनगरा में एक 15 वर्षीय बालिका एवं 17 वर्षीय बालिका का विवाह होने वाला है । संयुक्त टीम सोनगरा में जांच की तो शिकायत सही पाया गया जहां सूचना प्राप्त हुआ कि दोनों बालिकाओं का विवाह आगामी 18 मई को होने वाला था।

जहां उम्र होने पर विवाह करने की हिदायत परिजनों को दी गई । ग्रामीणों द्वारा ग्राम कोलुआ बिहारपुर रुड़की में एक 15 वर्षीय बालिका एवं 17 वर्षीय बालिका के विवाह की सूचना मिली थी। टीम जब घर पहुंची तो 15 वर्षीय बालिका का विवाह को समझाइश देकर रोक दिया गया, परंतु 17 वर्षीय बालिका का दस्तावेज परीक्षण करने पर बालिका का उम्र 18 वर्ष बताया गया जिसकी जांच की जा रही है।

बाल विवाह रुकवाने में जिला संरक्षण अधिकारी मनोज जायसवाल परामर्शदाता जैनेंद्र दुबे चाइल्ड लाइन से कुमारी गीता गिरी गोविंदा साहू अनवरी खातून मान कुंवर धुर्वे, पर्यवेक्षक गगता, कौशल्या आरक्षक दिलीप देशमुख, बालकुमारी, आरक्षक संत पैकरा, महिला आरक्षक चंद्रकला गुंजनी, सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं ग्रामीण उपस्थित थे।

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