इन शर्तों के साथ स्विमिंग पूल और वाटर पार्क खोलने की अनुमति

रायपुर।। कलेक्टर के आदेश के अनुसार स्विमिंग पूल और वाटर पार्क चालू करने का आदेश जारी कर दिया गया है. कुल क्षमता का 50 फीसदी इस्तेमाल करने की शर्त पर स्विमिंग पूल और वाटर पार्क को संचालित करने की अनुमति मिली है. इसके अलावा कोरोना गाइडलाइन का पालन करना भी जरूरी होगा।

पूरा परिसर होगा सीसीटीवी से लैस

इन दोनों जगहों पर प्रवेश और निकासी द्वार अलग अलग होंगे। दोनों गेट्स टच फ्री मोड में होंगे। लोगों को अपना साबुन और तौलियां लेकर जाना होगा। साथ ही पूरे परिसर को सीसीटीवी से लैस किया जाएगा। इन कैमरों की मदद से यहां आनंद उठाने वाले लोगों की मॉनिटरिंग की जा सकेगी. इसके साथ ही स्विमिंग पूल, वाटर पार्क के उपयोग में लाए जाने वाले पानी को समय-समय पर फिल्टर करना अनिवार्य होगा।

कंटेनमेंट जोन में आने वाले वाटर पार्क को नहीं खोला जाएगा

इन जगहों पर छोटे बच्चे, अधिक उम्र के बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और दवाइयों का सेवन करने वाले व्यक्तियों को स्विमिंग पूल और वाटर पार्क में जाने की अनुमति नहीं होगी. यहां किसी प्रकार से गुटका-पान और धूम्रपान करने पर बैन होगा. वहीं, कंटेनमेंट जोन में आने वाले वाटर पार्क को खोलने की अनुमति नहीं दी गई है. कंटेनमेंट जोन में पार्क खुले पाए जाने पर नियम के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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