छत्तीसगढ़: धारा 144 के उल्लंघन ने सरपंच पति को पहुंचाया जेल.. जानिए पूरा मामला…

धमतरी।। जिला प्रशासन द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए पूर्व से धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता एवं लॉकडाउन प्रभावशील है । साथ ही इस वैश्विक महामारी के फैलते संक्रमण के नियंत्रण रोकथाम एवं बचाव के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है।

संक्रमित व्यक्तियों को आइसोलेट करने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में आइसोलेशन सेंटर बनाया गया है, जहां संक्रमित व्यक्तियों को निर्धारित समयावधि तक आइसोलेट किया जा रहा है।

इस संबंध में स्थानीय ग्रामवासियों को समझाइश भी दिया जा रहा है। इसी क्रम में प्रशासन की सर्विलेंस टीम के द्वारा ग्राम पंचायत गागरा में संचालित आइसोलेशन सेंटर का निरीक्षण कर कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करने एवं आवश्यक बुनियादी सुविधाओं की आपूर्ति के संबंध में ग्राम पंचायत गागरा के सरपंच एवं सचिव को सर्विलेंस टीम के द्वारा आवश्यक निर्देश दिया जा रहा था ।

इसी दौरान सरपंच पति मनोज कुमार ध्रुव ने प्रशासन द्वारा जारी आदेश की अवहेलना एवं शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाते हुए कोविड-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर अभद्र व्यवहार किया गया।

इस पर अनुविभागीय दंडाधिकारी धमतरी की लिखित रिपोर्ट नायब तहसीलदार राहुल शर्मा द्वारा 15 अप्रैल की रात्रि में करने पर थाना अर्जुनी में आरोपी मनोज कुमार ध्रुव के विरुद्ध अपराध क्रमांक 115/21 धारा 186, 188, 269, 270 भादवि, महामारी अधिनियम 1897 की धारा 3 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

मामले में त्वरित कार्यवाही करते हुए थाना अर्जुनी द्वारा आरोपी मनोज कुमार ध्रुव उम्र 42 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। आरोपी को न्यायिक रिमांड के लिए न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

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