डबरी की जमीन को घासमद बताने पर पटवारी बर्खास्त…

जांजगीर चांपा।।जांजगीर की शासकीय भूमि आबंटन के लिए रिक्त भूमि की जानकारी मांगे जाने पर डबरी मद की भूमि को घास मद का बताए जाने पर पटवारी को एसडीएम ने बर्खास्त करने का आदेश जारी किया है। पहले उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा गया। जवाब संतोषप्रद नहीं पाए जाने पर उन्हें निलंबित कर दिया गया था।

तालाब की जमीन नीलामी के मामले में ठिकरा हल्का नंबर 10 के पटवारी सुरेश कुमार पण्डा पर फूटा। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जांजगीर ने 13 जुलाई को होने वाली तालाब की जमीन की नीलामी को निरस्त कर दिया और दस्तावेजों की जांच की गई। अधिकार अभिलेख की जांच में भी खसरा नंबर 3983/1 रकबा 0.15 एकड़ भूमि डबरी मद में दर्ज होना पाया गया।

जिस पर पटवारी सुरेश कुमार पण्डा को कारण बताओ नोटिस एसडीएम मेनका प्रधान ने जारी किया और उनसे जवाब लिया गया। जवाब संतोषप्रद नहीं पाए जाने पर पटवारी को निलंबित करने का आदेश जारी हुआ और उनके स्थान पर पटवारी हल्का नंबर 10 में लक्ष्मी तिवारी को प्रभार दिया गया। ज्ञात हो कि उक्त जमीन की नीलामी 30 जून को भी हुई थी, मगर सिर्पु 94 लाख बोली लगने पर कम राजस्व प्राप्ति का हवाला देते हुए इस नीलामी को निरस्त कर दूसरी बार नीलामी की तिथि 13 जुलाई तय की गई।

पटवारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था और उन्हें भी निलंबित करने का आदेश जारी किया गया। इसमें खास बात यह है कि एक बार नीलामी हो जाने के बाद भी किसी अधिकारी ने दस्तावेज की बारिकी से पड़ताल करना मुनासिब नहीं समझा।

इधर पटवारी के निलंबन के बाद कार्रवाई यहीं नहीं रूकी। इस मामले की जांच तहसीलदार से कराई गई। जिसमें पटवारी द्वारा तालाब मद की भूमि को घास मद की होने की जानकारी देना पाया गया। गलत जानकारी उच्चाधिकारियों दिए जाने से वे भ्रमित हुए। इस कार्य को सिविल सेवा आचरण नियम 1966 के प्रावधानों के वितरित बताते हुए एसडीएम ने 4 जनवरी को पटवारी सुरेश पंडा को बर्खास्त करने का आदेश पारित किया।

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