पेट्रोल-डीजल जीएसटी के दायरे में आएगा या नहीं, वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कर दिया साफ

नई दिल्ली।।पेट्रोल-डीजल की कीमतों को जीएसटी के दायरे में लाने की चर्चा बीते कई सालों से उठ रही है. सरकार के मंत्रियों ने इसको लेकर बयान भी दिया है. सरकार का कहना है कि इसका अंतिम फैसला जीएसटी काउंसिल ही करेगी. लेकिन अब वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ कर दिया है कि अभी क्रूड पेट्रोलियम, पेट्रोल डीजल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल और नैचुरल गैस को जीएसटी के दायरे लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है.
लोकसभा में एक सवाल के जबाव में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जीएसटी के दायरे में लाने को लेकर जीसएसटी काउंसिल की तरफ से अभी तरह का सुझाव नहीं मिला है. वित्तमंत्री का कहना है कि उचित समय पर इस प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा.

वहीं पेट्रोल -डीजल की बढ़ती कीमतों को कम करने को लेकर वित्तराज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारे इस पर मिल कर विचार कर रहे हैं. उम्मीद की जा रही है कि पेट्रोल-डीजल पर लगने वाले टैक्स को लेकर जल्दी ही कोई फैसला किया जाएगा.

धर्मेंद्र प्रधान ने भी की थी सिफारिश

इससे पहले पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा था कि वे लगातार जीएसटी काउंसिल से आग्रह कर रहे हैं कि पेट्रो पदार्थों को जीएसटी के तहत लाया जाए ताकि आम लोगों को राहत मिल सके. प्रधान ने कहा था उनकी मांग को मानना है काउंसिल पर निर्भर करता है और उन्हें ही इससे जुड़ा फैसला लेना है. प्रधान के मुताबिर अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम बढ़े हैं और जल्दी इसमें गिरावट देखी जाएगी. प्रधान के मुताबिक, कोविड के दौरान कच्चे तेल की कीमतें गिरी थीं लेकिन अब बाजार खुलने से कच्चे तेल के दाम में बढ़ोतरी देखी जा रही है.

क्यों हो रही है जीएसटी में लाने की बात

पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों से केंद्र और राज्य सरकारों की कमाई बढ़ी है लेकिन आम लोगों की जेब कटी है. इसीलिए लोग पेट्रोल-डीजल को GST के दायरे में लाने की चर्चा कर रहे हैं बात दिल्ली की है तो इंडियन ऑयल के मुताबिक एक लीटर पेट्रोल की एक्स फैक्ट्री कीमत यानी बेस प्राइस अगर 31.82 रुपये है को एक लीटर पर केंद्र सरकार 32.90 रुपये का टैक्स वसूल रही है तो राज्य सरकार 20.61 रुपये का एक लीटर पर केंद्र और राज्यों का कुल टैक्स 53.51 रुपये बन जाता है. यानी 32 रुपये के पेट्रोल पर 53.51 रुपये का टैक्स वसूला जाता है.

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