पोलियो की दवा पिलाने के बहाने महिला ने बच्ची को दिया था जहर, आजीवन कारावास की सजा

मध्य प्रदेश।। हरदा जिले में तीन साल की मासूम बच्ची की हत्या के मामले में कोर्ट ने एक महिला को अजीवन कारावास की सजा सुनाई है. आरोपी महिला ने इस हत्या को इसलिए अंजाम दिया था क्योंकि उसके प्रेमी ने करीब डेढ़ साल से उसके साथ बात करना बंद कर दी थी. फिर महिला ने बदला लेने की ठानी और एक युवती की मदद से अपने प्रेमी के घर गई और प्रेमी की बच्ची को पोलियो की दवा पिलाने के बहाने तीन साल की मासूम को जहर पिला कर हत्या कर दी थी।

बता दें, यह मामला तीन साल पुराना है आरोपी महिला ने अपने प्रेमी मुकेश की तीन साल की मासूम बच्ची को जहर पिलाकर मार दिया था. महिला की नाराजगी इस बात से थी कि उसका प्रेमी मुकेश ने उससे बात करना बंद कर दी थी. प्रेमी से बदला लेने के लिए आरोपी महिला ने एक महिला की सहायता लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बनकर प्रेमी के घर जाकर उसकी बच्ची को पोलियों की दवा के नाम पर जहर देकर मार दिया था।

पोलियो की दवा के बहाने बच्ची को दिया था जहर 

इस मामले में एसीपी प्रवीण सोनी ने बताया कि यह मामला 20 दिसंबर 2017 का है. खिरकिया के सांवलीखेड़ा के रहने वाले सुभद्रा पति अशोक उइके के खिलाफ मासूम को जहर देकर मारने का आरोप सिद्ध हुआ.अभियुक्ता सुभद्रा और मृतक मासूम बच्ची का पिता मुकेश पहले पड़ोसी हुआ करते थे. जिसकी वजह से दोनों के बीच प्रेम संबंध बन गए. घटना से डेढ़ साल पहले से मुकेश ने महिला से बात करना बंद कर दिया था. बस यही बात आरोपी महिला को नगवार गुजरी और उसने बदला लेने की ठान ली।

कोर्ट ने महिला को दी अजीवन कारावास की सजा 

पुलिस ने सुभद्रा और उसकी साथ पल्लवी के खिलाफ मामला दर्ज किया था. कोर्ट में आरोपी सुभद्रा को दोषी मानते हुए और गुनाह की गंभीरता को देखते हुए आजीवन कारावास के साथ पांच हजार रुपये का अर्थदंड से भी दंडित किया।

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