बेनामी संपत्ति रखी, तो जुर्माने के साथ खानी पड़ सकती है जेल की हवा

रायपुर। आयकर विभाग इन दिनों बेनामी संपत्ति के मामले में बहुत ही सख्त हो गया है। साथ ही नए नियम भी आ गए है। अब बेनामी संपत्ति रखने वालों को जुर्माने के साथ ही जेल की हवा भी खानी होगी। कर विशेषज्ञों का कहना है कि बेनामी संपत्ति वालों को जुर्माने के रूप में 25 फीसद जुर्माना पटाना होगा। साथ ही उन्हें सात साल की जेल की हवा भी खानी होगी। आयकर विभाग ऐसी संपत्ति पर कड़ी नजर रख रही है।

कर विशेषज्ञों से मिली जानकारी के अनुसार 28 साल पहले जब बेनामी संपत्ति का कानून बना था,उस समय उतना सख्त नहीं था। लेकिन साल 2016 में इन नियमों में संशोधन कर दिया गया है। अब यह कहा जा सकता है कि अगर आपने दूसरों के नाम से संपत्ति खरीदा या डिपाजिट किया तो आपको भारी पड़ेगा। आयकर विभागग द्वारा करदाताओं के नोटबंदी के समय के मामले भी खंगाल रही है। कर विशेषज्ञ दिनेश तारवानी का कहना है कि करदाताओं को चाहिए कि वह पूरा टैक्स ईमानदारी से भरे और किसी भी तरह से गलत काम न करे। विशेषकर बेनामी संपत्ति के बारे में तो सोचे भी नहीं। 15 फरवरी तक ऑडिट वाले करदाताओं को अपना आयकर रिटर्न जमा करना है।

इसे कहते है बेनामी संपत्ति

अगर आपने अपने पैसो से दूसरो के नाम पर संपत्ति खरीदीया डिपाजिट किया और उसका पूरा लाभ आपको होने वाला है, तो इसे बेनामी संपत्ति कहा जाएगा।

यह नहीं है बेनामी

अगर आपने पत्नी या बच्चों के नाम से संपत्ति खरीदी है तो यह बेनामी नहीं कही जाएगी।

Leave a Reply