MP में OBC आरक्षण के साथ होंगे पंचायत चुनाव:सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जानिए- कितना रिजर्वेशन देने को कहा, चुनाव कब?

 

मध्यप्रदेश पंचायत चुनाव के मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया है. मध्यप्रदेश में OBC आरक्षण के तहत चुनाव होंगे. सुप्रीम कोर्ट ने मध्यप्रदेश में OBC आरक्षण के तहत चुनाव का आदेश दिया है और राज्य चुनाव आयोग से एक हफ्ते के भीतर चुनाव की अधिसूचना जारी करने के लिए कहा है. पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की रिपोर्ट को आधार मानकर सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत चुनाव में आरक्षण का आदेश दिया है.

मध्यप्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव OBC (अन्य पिछड़ा वर्ग) आरक्षण के साथ होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस हफ्ते आरक्षण नोटिफाई कराने तो अगले हफ्ते इलेक्शन कराने का नोटिफिकेशन जारी करने के लिए कहा है। एडवोकेट वरुण ठाकुर ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि आरक्षण किसी भी स्थिति में 50% (OBC, SC/ST को मिलाकर) से अधिक नहीं होगा।

शीर्ष अदालत ने इससे पहले मध्यप्रदेश में 3 साल से अटके नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव बिना OBC आरक्षण के बिना ही कराने के निर्देश दिए थे। शिवराज सरकार ने OBC को आरक्षण देने के लिए 12 मई की देर रात सुप्रीम कोर्ट में संशोधन याचिका (एप्लिकेशन फॉर मॉडिफिकेशन) दाखिल की थी। बुधवार को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया।

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