CG पॉलिसी – ट्रांसफर को लेकर शिक्षा विभाग ने जारी किया स्पष्ट आदेश, इस प्रक्रिया से होगा ट्रांसफर, देखें आदेश..!!
रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ने स्थानांतरण नीति वर्ष 2022 के लिए निर्देश जारी किए हैं। स्थानांतरण नीति वर्ष 2002 जारी करते हुए स्थानांतरण नीति / प्रक्रिया निर्धारित की की गई है। जिला स्तर पर किये जाने वाले प्रत्येक स्थानांतरण प्रस्ताव के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी स्थानांतरण नीति वर्ष 2022 का पूर्ण रूपेण पालन किया जायेगा। कलेक्टर और डीईओ को राज्य सरकार ने स्थानांतरण नीति कोलेकर निर्देश जारी किया गया है।
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी स्थानांतरण नीति, वर्ष 2022 के आधार पर जिला स्तरीय स्थानांतरण हेतु विभाग द्वारा तैयार चेक लिस्ट का पालन किया जाना सुनिश्चित करने कहा गया है। स्थानांतरण हेतु आवेदन-पत्र ऑफलाईन प्रस्तुत किये जायेंगे। किन्तु स्थानांतरण आदेश ऑनलाईन जारी किये जायेंगे तथा कार्यमुक्ति एवं कार्यभार ग्रहण भी ऑनलाईन स्वीकार किये जायेंगे। आदेशानुसार उपरोक्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने कहा गया है।