छत्तीसगढ़ में भी ऑनलाइन गेमिंग को लेकर बनेंगे सख्त कानून, उल्लंघन करने वालों की खैर नहीं…
ऑनलाइन गेमिंग को लेकर अब सख्ती शुरू होने वाली है तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, राजस्थान और असम जैसे राज्यों के बाद पहली बार छत्तीसगढ़ में भी ऑनलाइन गेमिंग रोकने के लिए सख्त कानून बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। विधि विभाग ने इन राज्यों के कानून का अध्ययन शुरू कर दिया है। इस आधार पर नए कानून का प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। अब ऐसा कानून बनाने की तैयारी की जा रही है, जिसमें ऑनलाइन गेमिंग चलाने और खेलने पर सख्त कार्रवाई हो सके। अभी तक इस तरह के केस में आरोपी आसानी से थाने से ही छूट जाते हैं। लेकिन नया कानून बनने के बाद यह अपराध गैर जमानती होगा। इसमें जेल के साथ बड़ा जुर्माना वसूल किया जाएगा। ऑनलाइन गेमिंग करने वालों की संपत्ति भी जब्त की जा सकती है।
कलेक्टर-एसपी कांफ्रेंस में सीएम भूपेश बघेल ने अफसरों से सख्ती से कहा था कि ऑनलाइन गेमिंग को रोकने के लिए कड़ा कानून हर हाल में बनना चाहिए। इसके बाद ही यह कवायद शुरू की गई है। अफसरों की मानें तो छत्तीसगढ़ का कानून उसी तरह का हो सकता है, जैसा अभी तेलंगाना में है। ऑनलाइन गेमिंग और सट्टा रोकने के लिए वहां के कानून में जो भी प्रावधान हैं, उनका ब्योरा मंगवा लिया गया है। गौरतलब है, तेलंगाना देश का पहला राज्य है, जहां 2017 में ही गेमिंग अधिनियम लागू किया गया है।
छत्तीसगढ़ में सख्त कानून की जरूरत इसलिए
छत्तीसगढ़ में महादेव बुक, अन्ना रेड्डी, लोटस 365, शिवाय जैसे ऑनलाइन सट्टे का रैकेट चल रहा है। पुलिस इस पर लगातार कार्रवाई भी कर रही है। अब तक 100 से ज्यादा लोगों की रायपुर-दुर्ग में गिरफ्तारी हुई है। लेकिन लचीला कानून होने की वजह से आरोपियों के खिलाफ जुआ एक्ट में ही कार्रवाई हो पाती है। ऐसी कार्रवाई में थाने से ही जमानत मिल जाती है।
अभी जुआ एक्ट में ही कार्रवाई
राज्य में ऑनलाइन गेमिंग पर कार्रवाई के लिए अभी अलग से कोई नियम नहीं है। इसे वैध करने का भी कोई कानून नहीं बनाया गया है, जिसमें लाइसेंस जारी किया जा सके। जुआ, सट्टा और ऑनलाइन गेमिंग पर पुलिस जुआ एक्ट में कार्रवाई करती है। यह धाराएं ऐसी होती हैं कि आरोपी थाने से ही छूट जाता है। यही वजह है कि सख्त कार्रवाई के लिए पुलिस नया कानून गेमिंग एक्ट बना रही है। इसके लिए आईटी एक्ट में संशोधन करने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी जाएगी।
3/4 और 13 जुआ एक्ट में कार्रवाई
प्रदेश में 3/4 और 13 जुआ एक्ट में कार्रवाई की जाती है। घर या भवन के भीतर कवर्ड कैंपस पर जुआ खेलने पर 3/4 जुआ एक्ट पर कार्रवाई होती है। इसमें 600 रुपए जुर्माना और 1 साल तक की सजा है। जबकि सार्वजनिक जगह पर खेलने पर 13 जुआ एक्ट पर कार्रवाई की जाती है। इसमें भी 500 रुपए तक जुर्माना और 6 से 1 साल कारावास की सजा है।