क्राइम – पांच वर्षीय बेटी की हत्या करने वाले शराबी पिता को आजीवन करावास की सजा, जानिए पूरा मामला…

हमीरपुर – उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में तीन वर्ष पूर्व एक शराबी पिता ने अपनी पांच वर्षीय पुत्री को घर से ननिहाल ले जाने को कहकर केन नदी के पुल से फेंक कर हत्या कर दी थी। मामले की सुनवाई कर रहे जिला सत्र न्यायाधीश डा.अनुपम गोयल की अदालत ने हत्यारे पिता को दोषी करार दिया है।अदालत ने दोषी को आजीवन कारावास व 60 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई है। सुमेरपुर थानाक्षेत्र के धुंधपुर गांव निवासी शिवपूजन निषाद 14 अक्तूबर 2019 को शाम करीब छह बजे पत्नी से झगड़ा कर अपनी पांच वर्षीय बालिका व 13 वर्षीय पुत्र अंकुश को बाइक में बैठाकर ननिहाल जाने को कहकर घर से निकला था। बांदा जनपद के पैलानी डेरा के पास केन नदी के पुल से पुत्री को फेंककर घर वापस आ गया था। जिसका दूसरे दिन नदी में शव उतराता देख गांव के एक चौकीदार ने पुलिस को सूचना दी।

जनपद बांदा के जसपुरा थानाक्षेत्र के नरायच गांव निवासी अभियुक्त शिवपूजन के ससुर रामसने‌ही ने 15 अक्तूबर 2019 को सुमेरपुर थाने में तहरीर दी। जिसमें बताया कि उसकी पुत्री रेखा का विवाह शिवपूजन के साथ हुआ था। जिसके चार बच्चे एक पुत्र व तीन पुत्रियां हैं। बताया कि उसका दामाद शराब का आदी है। जिसने अपने बेटे के सामने नातिन को उठाकर केन नदी के पुल से फेंक दिया है। जिसका शव जसपुरा पुलिस ने केन नदी से बरामद किया है। जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश शुक्ला ने बताया कि मामले में कुल आठ गवाह पेश हुए। बताया कि घटना का चश्मदीद गवाह उसका पुत्र दोषी पिता को बचाने के लिए अपने ही बयानों से मुकर गया। अदालत की सूझबूझ व मेडिकल रिपोर्ट एवं घटना के समय बेटे की गवाही बिलकुल विपरीत होने व अन्य साक्ष्यों के आधार हत्यारे पिता ‌शिवपूजन निषाद को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

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