सरकार कराएगी आपके खराब घर मरम्मत, जानिए कैसे मिलेगा लाभ…

दिल्ली।। केंद्र सरकार द्वारा गरीब परिवारों की मदद के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है. इसके साथ ही राज्य सरकार कई ऐसी योजनाएं भी चला रही है, जिससे गरीब परिवारों की आर्थिक मदद की जा सके. वहीं, कुछ राज्य हाउसिंग के लिए आर्थिक सहायता भी देते हैं. हरियाणा सरकार द्वारा अंबेडकर जीर्णोद्धार योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत घर की मरम्मत के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है।

किसे मिलेगा योजना का लाभ ? इस योजना का लाभ लेने के लिए व्यक्ति को हरियाणा का निवासी होना अनिवार्य है. इसके साथ ही जिस व्यक्ति को लाभ मिलेगा, उसे गरीबी रेखा के दायरे में ना अनिवार्य है. घर आवेदक के नाम पर होना चाहिए और कम से कम 10 साल पुराना और मरम्मत योग्य होना चाहिए. इसका लाभ अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं बीपीएल सूची में शामिल आवेदक उठा सकते हैं।

कितनी राशि मिलेगी ?

बता दें कि सरकार आपको डॉक्टर भीम राव अंबेडकर योजना के तहत 80 हजार रुपये देगी. इसके अलावा इस योजना में चेंज किया गया है. इसमें चेंजकर बीपीएल सूची धारकों को भी जोड़ा गया है।

कौन से दस्तावेज जरुरी ?

आवेदक के पास आधार कार्ड, पहचान पत्र, परिवार के एक सदस्य के नाम जमीन, घर के दस्तावेज, बैंक विवरण दस्तावेज, राशन कार्ड, घर के साथ एक फोटो और जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए।

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