बड़ी खबर: छत्तीसगढ़ सरकार ने पुरानी पेंशन स्कीम के नियम और शर्तों को राजपत्र में किया प्रकाशित…पढ़ें पूरी खबर

रायपुर।। राज्य सरकार ने पुरानी पेंशन स्कीम के नियम, शर्तों को राजपत्र में प्रकाशित कर दिया है। इसके मुताबिक एनपीएस छोड़ ओपीएस अपनाने के लिए 2004 के बाद नियुक्त अधिकारी, कर्मचारियों को नोटराइज्ड फार्म जमा करना होगा।

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