BIG BREAKING :सरगुजा संभाग का यह जिला भी हुआ अनलॉक..कलेक्टर ने किया आदेश जारी..देखें कब से कब तक खुलेंगी दुकाने
बलरामपुर।। कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी जिला बलरामपुर रामानुजगंज द्वारा जारी आदेश के अनुसार बलरामपुर दिनांक 21.05.2021 द्वारा बलरामपुर-रामानुजगंज जिला अन्तर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र में दिनांक 31.05.2021 तक रात्रि 1200 बजे तक की अवधि के लिए सम्पूर्ण जिले को कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए सार्वजनिक आवागमन एवं अन्य गतिविधियों पर सख्त प्रतिबंध अधिरोपित किये गये थे, फलस्वरूप जिले में कोविड-19 पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है।
जिले की वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30, 34 सहपठित एपिडेमिक एक्ट 1987 यथासंशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर पूर्व प्रसारित उपरोक्त आदेशों को अतिक्रमित करते हुए मैं श्याम धावड़े, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज (छ.ग.) निम्नलिखित आदेश प्रसारित करता हूँ।
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