BIG NEWS : केंद्र सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन.. पढ़िए पूरी खबर..

नई दिल्ली।। केंद्र सरकार ने कोरोना मरीजों को लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है. गाइडलाइन के मुताबिक, अस्पताल में मरीजों के भर्ती नियम में बदलाव किया गया है. अब अस्पताल में भर्ती होने के लिए मरीजों को कोरोना टेस्ट कराने की आवश्यकता नहीं है।

कोरोना लक्षण के आधार पर मरीजों को सस्पेक्टेड वॉर्ड में भर्ती किया जाएगा. ये वॉर्ड कोविड केयर सेंटर, पूर्ण समर्पित कोविड केयर सेंटर और कोविड अस्पतालों में भी बनाए जाएंगे. नई पॉलिसी में यह भी साफ किया गया है कि मरीजों को उनके राज्य के आधार पर भी इलाज देने से इनकार नहीं किया जा सकता।

बता दें कि पहले अस्पतालों में भर्ती होने के लिए कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट अनिवार्य होती थी. नए बदलाव के बाद अब रिपोर्ट की अनिवार्यता खत्म कर दी गर्इ है. मरीजों पहले रिपोर्ट के चक्कर में काफी परेशान होना पड़ता था. इस दौरान कई मरीजों की मौत भी हो गई. ऐसे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नई गाइडलाइंस जारी की है. साथ ही इस संबंध में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुख सचिव को निर्देश दिए हैं. उनसे कहा गया है कि नई नीति को तीन दिन में अमल में लाया जाए।

स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, होम आइसोलेशन में 10 दिनों तक रहने और लगातार तीन दिनों तक बुखार न आने पर मरीज होम आइसोलेशन से बाहर आ सकते हैं. उस समय टेस्टिंग की जरूरत नहीं होगी. नये नियम के अनुसार, स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा मरीज की स्थिति को हल्का या बिना लक्षण वाला केस तय किया जाना चाहिए.

ऐसे मामले में मरीज के सेल्फ आइसोलेशन की उनके घर पर व्यवस्था होनी चाहिए. ऐसे मरीज जिस कमरे में रहते हों, उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन भी 94 फीसदी से ज्यादा होना चाहिए. उसमें वेंटिलेशन की भी बेहतर व्यवस्था होनी चाहिए।

पहचान पत्र नहीं तो यह नियम

जिनके पास पहचान पत्र नहीं है, उन लोगों के लिए भी स्वास्थ्य मंत्रालय ने नियम जारी किया है. अगर वे टीकाकरण कराना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को कोविन ऐप में पंजीकृत किया जाएगा. उनके टीकाकरण के लिए विशेष सत्र आयोजित किए जाएंगे. इन लोगों की पहचान करने की जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी

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