BIG NEWS CG: 6 जिले अनलॉक..शराब दुकानें, ठेला-गुमटी, सैलून, ब्यूटी पार्लर समेत इन्हें खोलने की अनुमति, जानिए छूट और पाबंदियां ?

रायपुर।। छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण प्रदेश को टोटल लॉक कर दिया गया था. कोरोना को लेकर सरकार ने कई सख्त निर्देश जारी किए थे. अब उन निर्देशों में धीरे-धीरे ढील दे दी गई है. छत्तीसगढ़ के 6 जिलों में छूट के साथ लॉकडाउन खोल दिया गया है।

इसमें रायपुर, राजनांदगांव, धमतरी, बालोद, जशपुर और बेमेतरा में सशर्त बाजार खोलने के निर्देश दिए गए हैं. इन सबके साथ शराब दुकानें, ठेले-खोमचे और सैलून समेत सबको कोविड नियम के साथ खोलने के निर्देश जारी किए गए हैं।

रायपुर में खुलेंगी शराब दुकानें 

रायपुर में कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन के मुताबिक शहर में सभी दुकानें, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, पार्क और जिम, शॉपिंग मॉल, ठेला-गुमटी, सुपर मार्केट, सुपर बाजार, फल और सब्जी मंडी, अनाज मंडी, शोरूम, क्लब और शराब की दुकानें शाम 6 बजे तक खुलेंगी. रविवार के दिन लॉकडाउन रहेगा. पांचों जिलों में सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स अभी नहीं खुलेंगे।

धमतरी में इनको मिली छूट

धमतरी में  देसी शराब सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक दुकानों से मिलेगी. वहीं विदेशी शराब होम डिलीवरी या पिक-अप माध्यम से मिलेगी. जिले में यह आदेश 26 मई 2021 से लागू होगा.  दुकानें, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, पार्क को खोलने की अनुमति मिल गई है, लेकिन शर्त अब भी बरकरार हैं।

राजनांदगांव का जानें हाल

राजनांदगांव में सभी दुकानों को सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है. जिले में यह आदेश 26 मई से लागू होगा. साथ ही राजनांदगांव में कई चीजों में छूट रहेगी, जिसमें दुकानों को सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक खोलने की अनुमति है. दूध पार्लर से दूध वितरण सुबह 6 बजे से सुबह 8 बजे तक और शाम को 6 बजे से शाम 7.30 बजे तक हो सकेगा. रेस्टोरेंट, होटल,ढाबा से होम डिलीवरी की सुविधा रात 10 बजे तक रहेगी।

जशपुर में कोरोना शर्त के बीच खुलेंगी दुकानें

जशपुर में कोरोना संक्रमण के बीच लोग होटल और रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी रात 10 बजे तक ले सकेंगे. साथ ही विदेशी शराब अब भी होम डिलीवरी या पिक-अप माध्यम से मिलेगी. दुकानें, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, पार्क को खोलने की अनुमति मिल गई है, लेकिन शर्त अब भी बरकरार हैं।

बेमेतरा में दुकानों को खोलने की अनुमति

बेमेतरा में दुकानें, शॉपिंग, मॉल, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, दूध पार्लर, सैलून, ब्यूटी पार्लर सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे खोलने की अनुमति दे दी है. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।

बालोद में खुलेंगी शराब दुकानें

बालोद में सभी दुकानें, शराब दुकान और शो-रूम को भी सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक खोलने की अनुमित दे दी गई है.  दुकानें, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, पार्क को खोलने की अनुमति मिल गई है, लेकिन शर्त अब भी बरकरार हैं।

कोरोना को लेकर पाबंदियां 

सिनेमा हॉल,मल्टीप्लेक्स को खोलने की अनुमति नहीं

पार्क, रिसोर्ट और सभी धार्मिक स्थल, सांस्कृतिक और पर्यटन स्थल पर आम जनता के लिए पाबंदी

कॉलेज, स्कूल, कोचिंग सेंटर बंद रहेंगे.

सभा, जुलूस, धरना, प्रदर्शन, सामाजिक, धार्मिक औऱ राजनीतिक कार्यक्रम प्रतिबंध.

ग्रामीण क्षेत्र के साप्ताहिक बाजार बंद रहेंगे.

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