RTO ड्राइविंग लाइसेंस सहित ये 16 सुविधाओं को करने जा रही है ऑनलाइन

बिलासपुर।।नया लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने, अस्थायी वाहन पंजीकरण आदि कार्यों के लिए क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह सभी काम अब घर बैठे कराना संभव होगा। केंद्र सरकार परिवहन क्षेत्र की कुल 16 सुविधाओं को ऑनलाइन करने जा रही है। उपभोक्ता को सरकारी पोर्टल पर अपना आधार कार्ड नंबर प्रमाणीकरण करना होगा। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने इस बाबत 29 जनवरी को सभी राज्यों से 15 दिनों में सुझाव-आपत्ति मांगी है। इसके बाद नए नियम को फरवरी के आखिरी सप्ताह तक लागू कर दिया जाएगा।

नए नियम में सरकारी पोर्टल पर आाधार कार्ड नंबर का प्रमाणीकरण व परिवहन क्षेत्र की 16 सुविधाओं को ऑनलाइन शुरू करने का उल्लेख है। इसमें प्रमुख रूप से नया लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस, नवीनीकरण, डुप्लीकेट डीएल, डीएल व वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र में पता बदलना, अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट, अस्थायी वाहन पंजीकरण, पंजीकरण के लिए एनओसी, डुप्लीकेट पंजीकरण प्रमाण पत्र, वाहन ट्रांसफर आदि कार्य शामिल हैं।

एक अधिकारी ने बताया कि आधार कार्ड प्रमाणीकरण से डीएल व वाहन पंजीकरण के लिए कई प्रकार के दस्तावेजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे राज्यों के आरटीओ के कामकाज में पारदॢशता आएगी। उक्त कार्यालयों को ऑनलाइन करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है। आरटीओ के अधिकारी ने बताया सब कुछ ठीक ठाक रहा तो जल्द ही इसे लागू कर दिया जाएगा।

ड्राइविग लाइसेंस का फर्जीवाड़ा रुकेगा

आरटीओ प्रेम प्रकाश शर्मा ने कहा, ऑनलाइन आधार कार्ड की नई व्यवस्था से अलग-अलग राज्यों से एक व्यक्ति द्वारा कई ड्राइविग लाइसेंस बनवाने का फर्जीवाड़ा रुकेगा। वहीं, चोरी के वाहनों का पुन: दूसरे राज्य में पंजीकरण कराने का गोरखधंधा बंद होगा। मंत्रालय ने कहा है कि प्रमाणीकरण के लिए आधार को वैकल्पिक दस्तावेज के रूप में अपनाया जाएगा।

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