संविदा नियुक्ति को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का अहम आदेश, हाईकोर्ट ने कहा संविदा पर नियुक्त करने के लिए दायर नहीं की जा सकती याचिका

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संविदा नियुक्ति को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का अहम आदेश,

हाईकोर्ट ने कहा संविदा पर नियुक्त करने के लिए दायर नहीं की जा सकती याचिका,

कोर्ट ने एकलपीठ के आदेश से जताई सहमति,

कोर्ट ने एकलपीठ के आदेश पर हस्तक्षेप से किया इंकार,

एकलपीठ ने ग्राम रोजगार सेवक को नियुक्ति पत्र जारी करने से इंकार कर दिया था,

एकलपीठ ने कहा था कि ग्राम रोजगार सेवक कोई पद नहीं है,

एक से दो साल के लिए संविदा पर नियुक्त किया जाता है,

संविदा पर नियुक्त करने का आदेश नहीं दिया जा सकता,

कोर्ट ने कहा याची क्षतिपूर्ति मांग सकता है,

जिसे विशेष अपील में चुनौती दी गई थी,

डिवीजन बेंच ने कहा कि अपीलार्थी ऐसा कोई कानून नहीं दिखा सका,

जिसके तहत उसे नियुक्ति पाने का अधिकार मिला हो,

याची शैजाद ख़ान की अपील खारिज,

याची ने अलीगढ़ जिले के विकास खंड खैर की ग्राम पंचायत राजपुर को उसे ग्राम रोजगार सेवक नियुक्त करने का निर्देश जारी करने की याचिका दायर की,

जस्टिस एस पी केसरवानी और जस्टिस जयंत बनर्जी की खंडपीठ ने दिया आदेश।

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