नाबालिग लड़के का लड़की ने किया रेप, धोखे से ले गई गुजरात और बार-बार मिटाई हवस, कोर्ट ने दी 10 साल की सजा…

इंदौर।। मध्य प्रदेश के इंदौर में हुई एक हैरान कर देने वाली घटना में इंदौर कोर्ट ने एक युवती को 10 साल की सजा सुनाई है। पहली बार किसी युवती को नाबालिग लड़के के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी करार देते हुए सजा सुनाई गई है। दोषी युवती किशोर को धोखे से अपने साथ गुजरात ले गई थी और वहां उसके साथ कई बार जबरन शारीरिक संबंध बनाए थे।

मिली जानकारी के अनुसार, 5 नवंबर 2018 को एक महिला ने इंदौर के बाणगंगा थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। कि उसका 15 साल का बेटा 3 नवंबर 2018 को पास की दुकान पर खीर के लिए दूध लेने गया था। लेकिन काफी समय बाद भी वह घर नहीं लौटा। महिला ने बेटे को आसपास और रिश्तेदारों के यहां भी काफी तलाश किया, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। इसके बाद महिला ने अपने बेटे के बहला-फुसलाकर अगवा किए जाने की आशंका जताते हुए पुलिस से उसे ढूंढ़ने की गुहार लगाई थी। इसके बाद पुलिस लापता किशोर की तलाश में जुट गई थी। कुछ दिन बाद पुलिस ने उस किशोर को ढूंढ निकाला, तब उसके साथ एक युवती भी पकड़ी गई थी।

लड़के का फोन भी खुद रखती थी युवती

पुलिस ने जब किशोर से पूछताछ की तो उसने बताया कि राजस्थान की रहने वाली 19 वर्षीय युवती उसे धोखे से अपने साथ गुजरात ले गई थी। वहां उसने किशोर को टाइल्स बनाने की फैक्ट्री में नौकरी पर लगा दिया था। पीड़ित किशोर ने बताया कि वह युवती उसे बार-बार शारीरिक संबंध बनाने के लिए भी मजबूर करती थी। लड़के ने बताया कि वो अपने घरवालों से बात न कर सके, इसके लिए उसका मोबाइल फोन भी वह युवती अपने पास ही रखती थी।

पीड़ित लड़के के बयानों के आधार पर पुलिस ने आरोपी युवती को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया था। पुलिस ने लड़की का मेडिकल टेस्ट कराया और जब युवती पर लगे आरोपी की जांच की तो वो भी सही पाए गए।

इसके पहले इस युवती ने नाबालिग लड़के को फोन किया था कि मेरा घरवालों से झगड़ा हो गया, तुम मेरे साथ चलो। वो नाबालिग को बहला फुसलाकर गुजरात ले गई और उसे किसी कंपनी में काम पर लगा दिया। युवती वहां किशोर को लेकर किराए के मकान में रहती थी और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डालती थी। जिला अभियोनज अधिकारी ने बताया कि यह पहला मामला है। कि जब किसी लड़की को पॉस्को एक्ट के तहत सजा सुनाई गई है।

कोर्ट ने युवती पर जुर्माना लगाया

कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए दोषी युवती को 10 साल के कठोर कारावास और तीन हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इसके साथ कोर्ट ने पीड़ित किशोर को 50 हजार रुपये प्रतिकर राशि के रूप में दिलाए जाने की अनुशंसा भी की ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *