CG सूरजपूर – पिता-पुत्र समेत 4 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध दर्ज

सूरजपुर:-एसईसीएल में नौकरी लगवाने के नाम पर एक छात्रा से ₹450000 ठगी किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। पुलिस ने बताया कि एसईसीएल आवासीय कॉलोनी क्वार्टर नंबर 266 निवासी कोनी बिलासपुर में सिविल अंतिम वर्ष की छात्रा प्रार्थिया अलमा रेनु टोप्पो पिता स्वर्गीय जय नाथ टोप्पो ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि बिलासपुर निवासी यशवंत सोनवानी, उसके पिता संतोष सोनवानी, भटगांव निवासी सूरज गुप्ता व रायगढ़ निवासी नीलेश बेहरा द्वारा एसईसीएल में नौकरी लगवाने के नाम पर ₹450000 की ठगी की गई है,प्रार्थिया ने बताया कि वह बिलासपुर कोनी में पढ़ाई करती है जहां उसके साथ भट्गांव निवासी सूरज गुप्ता व रायगढ़ निवासी निलेश बेहरा पढ़ाई करते हैं। जो गत दिनों 10 मई 2022 को आरोपी बिलासपुर निवासी आरोपी को लाकर परिचय कराया गया कि आरोपी द्वारा कई लोगों का एसईसीएल में नौकरी लगवाया जा चुका है, अगर तुम भी पैसा दोगी तो तुम्हारा भी काम करा देंगे इसके बाद प्रार्थीया अपने साथियों के झांसे में आ गई और आरोपी यसवंत के मोबाइल पर ₹1000 का फोन पे कर दी । इसके बाद आरोपी यशवंत द्वारा एक दो दिन बाद फॉर्म लेकर आया और खुद भरकर प्रार्थी8या से हस्ताक्षर करा कर आश्वासन दिया कि जल्दी नौकरी लग जाएगी यशवंत ने झांसे में लेकर अपने पिता संतोष कुमार सोनवानी के भारतीय स्टेट बैंक के अकाउंट नंबर 20449492572 में 9 जून को ₹25000, 12 जून को ₹20000 ,15 जून को ₹20000, 21 जून को ₹99000 ट्रांसफर करा लिया गया था । इसके पश्चात आरोपी के मोबाइल नंबर 93994 98745 में प्रार्थी द्वारा 25 मई को ₹5000 ,27 मई को ₹45000, 9 जुलाई को ₹25000 एवं 10 जुलाई को तीन बार में ₹98000 ,18 जून को ₹20000 बैंक अकाउंट व फ़ोन पे के माध्यम से राशि दी गई है, इसके पश्चात जून में ही प्रार्थिया की माँ द्वारा ₹50000 व ₹42000 नगद आरोपी के हाथों में दिया गया था। करीब ₹450000 वसूलने के बाद आरोपी द्वारा जब भी जानकारी चाहि गई, तो पहले आश्वासन देता रहा लेकिन कुछ दिनों बाद काम न होने की बात कहते हुए राशि वापस ना किए जाने की धमकी दी जाने लगी । जिससे क्षुब्ध होकर प्रार्थीया ने मामले की शिकायत बिश्रामपुर थाना में दर्ज कराई गई है ,प्रार्थीया की रिपोर्ट पर पुलिस ने चारों आरोपी बिलासपुर निवासी यसवंत सोनवानी, संतोष सोनवानी ,भटगांव निवासी सूरज गुप्ता ,रायगढ़ निवासी निलेश बेहरा के खिलाफ धारा 120 बी,34, 420 के तहत जुर्म दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।

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