BCCI पद से कट सकता था सौरव गांगुली और जय शाह पत्ता.. सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया यह फैसला.. पढ़े पुरी खबर

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बोर्ड के संविधान के एक प्रस्तावित संशोधन को स्वीकार कर लिया, जो बोर्ड में एक पदाधिकारी को लगातार दो कार्यकाल के लिए पद धारण करने की अनुमति देगा।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में प्रस्तावित परिवर्तनों को स्वीकार कर लिया, जो वर्तमान अध्यक्ष सौरव गांगुली और सचिव जय शाह को उनके कार्यकाल के विस्तार की अनुमति देगा। गांगुली और शाह दोनों का पहला कार्यकाल इस महीने की शुरुआत में बीसीसीआई के संविधान में ‘कूलिंग ऑफ पीरियड’ क्लॉज के कारण खत्म हो गया था। जिसका मतलब है कि सौरव गांगुली तीन साल तक बीसीसीआई के अध्यक्ष बने रहेंगे और जय शाह को भी अगले तीन साल तक बीसीसीआई सचिव बनना तय माना जा रहा है।

बीसीसीआई ने अपने प्रस्तावित संशोधन में, अपने पदाधिकारियों के लिए कूलिंग-ऑफ अवधि को समाप्त करने की मांग की थी, जिससे सौरव गांगुली और जय शाह संबंधित राज्य क्रिकेट संघों में छह साल पूरे करने के बावजूद अध्यक्ष और सचिव के रूप में पद पर बने रहेंगे। शीर्ष अदालत ने बुधवार (14 सितंबर) को अपने फैसले में कहा कि वह बीसीसीआई में एक पदाधिकारी को लगातार दो कार्यकाल के लिए पद धारण करने की अनुमति देगा, भले ही वे एक कार्यकाल के लिए राज्य संघ में पद पर हों। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि पदाधिकारियों का कार्यकाल लगातार 12 साल का हो सकता है। इसमें राज्य संघ में छह साल और बीसीसीआई में छह साल शामिल हैं।

इससे पहले न्यायमूर्ति आरएम लोढ़ा की अगुवाई वाली समिति ने बीसीसीआई में सुधार की सिफारिश की थी, जिसे शीर्ष अदालत ने स्वीकार कर लिया है।

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