CG : हो चुकी थी हल्दी मेहंदी की रस्म, निकलने वाली थी बारात.. प्रशासन ने रोक दी शादी, सामने आई बड़ी वजह…
जांजगीर चांपा में प्रशासन ने गुरुवार को एक बाल विवाह को रोका। हल्दी मेहंदी रस्म के बाद बारात निकलने की तैयारी थी। लेकिन दूल्हा नाबालिग निकला।
जांजगीर चांपा जिले में जिला प्रशासन ने समय रहे बाल विवाह को रूकवाया दिया। गुरुवार को बारात जिला मुंगेली जाने वाली थी। प्रशासन के अधिकारियों की माता पिता को समझाइश देकर विवाह को रूकवाया। मामला पामगढ़ जनपद पंचायत के ग्राम भिलौनी का है।
मिली जानकारी अनुसार, अंकसूची के आधार पर दूल्हे की उम्र 20 साल 9 माह 10 दिन पाई गई है। वही मुंगेली जिले की बालिका की उम्र के लिए समन्वय किया गया। इसके बाद पुलिस और जिला प्रशासन की टीम ने दूल्हे के माता पिता को शादी नही करने की समझाइश देते हुए कानूनी कार्यवाही से अवगत कराया गया।
दरअसल, जिला प्रशासन को सूचना मिली थी कि ग्राम भिलौनी में दूल्हे की उम्र कम है। जिस पर कलेक्टर आकाश छिकारा ने विवाह रोकने के निर्देश दिए हैं। महिला एवं बाल विकास अधिकारी अनीता अग्रवाल जिला बाल संरक्षण अधिकारी गजेंद्र जायसवाल और पुलिस की टीम ने नाबालिक बालक की शादी रूकवाई। विवाह के योग्य नहीं होने पर माता-पिता और परिजनों ने शादी रोकने पर सहमति जताई।
हल्दी मेहंदी रस्म के बाद बारात निकलने की थी तैयारी
महिला एवं बाल विकास अधिकारी अनीता अग्रवाल ने बताया कि आज नाबालिग बालक के घर में हल्दी और मेहंदी की रस्म पूरी कर ली गई थी। मुंगेली जिला बारात जाने के लिए तैयारी चल रही थी। जिसे समय रहते बारात को रोका गया।
बाल विवाह के दुष्परिणामों और कानूनी कार्यवाही से अवगत कराया
मौके पर उपस्थित अधिकारियों ने बाल विवाह से होने वाली परेशानियों से अवगत कराया। साथ ही कानूनी कार्यवाही के बारे में भी बताया गया। जिसमें बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत विवाह के लिए लड़के की उम्र 21 वर्ष और लड़की उम्र 18 वर्ष निश्चित है। निश्चित उम्र से कम होने की स्थिति में बाल विवाह करने पर पुलिस विभाग द्वारा अपराध दर्ज करते हुए विवाह करने वाले माता-पिता विवाह में सम्मिलित होने वाले रिश्तेदार टेंट प्रभारी डीजे साउंड धुमाल प्रभारी भोजन बनाने वाले रसोईया हवाई कैटरिंग प्रभारी विवाह करने वाला पंडित के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। अधिनियम के तहत दो वर्ष का कठोर कारावास साथ ही एक लाख रुपये के जुर्माना अथवा दोनों से भी दंडित करने का प्रावधान है।