CgBreaking आरक्षण विवाद, भर्ती परीक्षाएं, परिणाम और नियुक्तियों पर अघोषित रोक, जाने पूरा मामला

रायपुर । Chhattisgarh Reservation Dispute: आरक्षण पर हाई कोर्ट के निर्णय के बाद राज्य में भर्ती परीक्षाओं, परिणाम व नियुक्तियों पर अघोषित रोक लग गई है। सरकारी विभागों ने प्रस्तावित भर्ती परीक्षाएं, पहले से हो चुकी पीएससी-व्यापमं परीक्षाओं के परिणाम व नियुक्तियों पर रोक लगा रखी है।

 

कालेजों में डीएलएड-बीएड की काउंसिलिंग रोक दी गई है।

 

हाई कोर्ट के निर्णय के बाद आदिवासी समुदाय राज्य भर में आंदोलन पर है, इस बीच सरकारी गाइड लाइन के अभाव में युवाओं की पढ़ाई व नौकरी का मामला अधर में अटक गया है। ज्ञात हो कि पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने 2012 में आदिवासियों का आरक्षण 32 प्रतिशत कर दिया था। इससे राज्य में कुल आरक्षण 58 प्रतिशत हो गया था। सामान्य तौर पर आरक्षण 50 प्रतिशत से ज्यादा नहीं हो सकता है, हालांकि विशेष आवश्यकता हो तो इसे बढ़ाया भी जा सकता है।

 

आरक्षण बढ़ाने के विरोध में हाई कोर्ट में कई याचिकाएं लगाई गईं। याचिकाओं का निराकरण करते हुए हाई कोर्ट ने पूर्व की व्यवस्था लागू करने का आदेश दिया है। इससे आदिवासी वर्ग का आरक्षण 32 से घटकर 20 प्रतिशत हो गया है। इस मामले में प्रदेश की राजनीति गरमाई हुई है। भाजपा व कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। इस बीच सरकारी विभाग दुविधा में हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि नई भर्तियों, परीक्षाओं में आरक्षण का क्या पैमाना रखा जाए। सरकारी गाइड लाइन की प्रतीक्षा की जा रही है। मामला चूंकि अति संवेदनशील है इसलिए सरकार भी फूंक फूंककर कदम उठा रही है।

 

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक दिन पहले ही ट्वीट कर जानकारी दी कि आदिवासियों के आरक्षण के मुद्दे पर हाई कोर्ट के निर्णय के विरूद्ध राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। उनके ट्वीट पर कई युवाओं ने रिट्वीट कर कहा कि सर अभी जो परीक्षाएं हो चुकी हैं उनके परिणाम तो घोषित करा दीजिए।

 

हाई कोर्ट के निर्णय का पालन करना आवश्यक

 

रायपुर के वकील व विधि मामलों के जानकार भूपेंद्र जैन के अनुसार हाई कोर्ट के निर्णय का पालन करना राज्य शासन का कर्तव्य है। यदि राज्य सरकार किसी निर्णय के विरूद्ध सुप्रीम कोर्ट गई हो तब भी जब तक सुप्रीम कोर्ट से दूसरा निर्णय नहीं आ जाता हाई कोर्ट के निर्णय का पालन करना ही उचित होगा।

 

अधिकारी दुविधा में

 

आरक्षण पर सरकार की चुप्पी से अधिकारी दुविधा में हैं। पीएससी के अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी ने कहा कि जब तक आरक्षण को लेकर सरकार की स्पष्ट गाइडलाइन नहीं मिलेगी, नई भर्ती और पीएससी के परिणाम निकालने में दिक्कत है। व्यापमं के अध्यक्ष डा. आलोक शुक्ला ने कहा कि अपरिहार्य कारणों से परीक्षा स्थगित की है। आरक्षण पर हम कुछ नहीं कह सकते। राज्य शासन के अधिकारियों ने इस विषय पर चुप्पी साध रखी है।

 

अभी कोई टिप्पणी नहीं करूंगाः सचिव

 

सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव डीडी सिंह ने कहा कि हाईकोर्ट के निर्णय के बाद सरकार सुप्रीम कोर्ट जा रही है। अभी कोई टिप्पणी नहीं करूंगा।

 

यह हुआ है असर

 

– प्रवेश-काउंसिलिंग

 

एग्रीकल्चर कालेजों की 700 सीटों पर काउंसिलिंग रोकी

 

3,736 बीएड, 2,026 डीएलएड की सीटों पर रोक

 

– व्यापमं

 

विभिन्न् विभागों की संयुक्त भर्ती परीक्षा के कौशल परीक्षण को रोका

 

पुलिस विभाग के विभिन्न् पदों पर भर्ती की प्रक्रिया स्थगित

 

सेट परीक्षा का प्रस्ताव उच्च शिक्षा में ही में रोका

 

– सीजी पीएससी

 

171 राज्य सेवा सर्विस की भर्ती की प्रक्रिया साक्षात्कार के बाद रोकी

 

150 पदों पर पीएससी 2022 की अधिसूचना और प्रस्ताव प्रभावित

 

595 प्रोेफेसरों के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया भी हुई प्रभावित

 

चिकित्सा शिक्षा ने माना कोर्ट का आदेश

 

हाईकोर्ट के आदेश के बाद चिकित्सा शिक्षा विभाग के डीएमई विष्णु दत्त ने कोर्ट के आदेश का हवाला देकर बीएससी नर्सिंग की 5,700 रिक्त सीटों के लिए काउंसिलिंग करने की सूचना जारी की है। विष्णु दत्त का कहना है कि कोर्ट के आदेश के अनुसार निर्णय लिया है।

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