CG न्यूज – अवैध शराब पकड़ने गई पुलिस पर जानलेवा हमला, लोगों ने लाठी-डंडों से पीटा, 6 आरोपी गिरफ्तार…

जांजगीर चांपा – छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में पुलिस अवैध शराब पकड़ने गई पुलिस पर हमला हुआ है, गुरुवार यानी 3 नवंबर को पामगढ़ थाना पुलिस को मुखबीर से ग्राम सेमरिया के सबरिया डेरा में अवैध शराब बिक्री की सूचना प्राप्त हुई। जिसकी सूचना के आधार पर ममता गोड (सबरिया) के घर दबिस दिया गया जहां उसके कब्जे से एक जरीकेन में भरे 12 लीटर अवैध कच्ची महुआ शराब को जब्त किया है, साथ आरोपिया ममता गोड को भी गिरफ्तार किया गया, 34 (2) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की गई जिसे सरकारी गाड़ी में लेकर पामगढ की ओर निकले थ

सबरिया डेरा के पास करीब सुबह 9 बजे लगभग 13-14 लोग सभी एक राय होकर अपने अपने हांथो में लाठी-डण्डा, रॉड लेकर डण्डा लाठी एवं रॉड से थाना प्रभारी उप निरीक्षक ओ पी कुर्रे, सउनि शिव चन्द्रा और वहां मौजूद पुलिस के अन्य स्टाफ के साथ गंदी-गंदी गाली गलौच करते हुए जान से मारने की धमकी देने लगे और पुलिस वालों पर जानलेवा हमला कर दिया।

हमले में उप निरीक्षक ओ पी कुर्रे, सउनि शिव चन्द्रा तथा अन्य पुलिस स्टाफ घायल हो गए जिन्हें का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पामगढ में प्राथमिक ईलाज कराने के बाद उप निरीक्षक ओ पी कुर्रे, सउनि शिव चन्द्रा को बिलासपुर अपोलो अस्पताल रिफर किया है जहां उनका उपचार चल रहा है।

घटना में शामिल आरोपी 6 आरोपी गिरफ्तार

1. मंगली बाई 2. चंपा बाई 3. अनिता उर्फ भुरी बाई 4. शांति बाई 5. राजाराम उर्फ डोकरा उर्फ बुढवा सभी निवासी सेमरिया सबरिया डेरा थाना पामगढ 6. रामलाल (सबरिया) उम्र 29 वर्ष निवासी घटमडवा थाना गिधौरी को फरार होने की नियत से भागते समय घेराबंदी कर चेक पाईंट लगा कर हिरासत में लेकर आरोपियों से घटना के संबंध में बारिकी से मनोवैज्ञानिक तरिके व सायबर सेल से प्राप्त तकनिकी जानकारी के आधार पर पूछताछ करने पर आरोपियो द्वारा घटना में संलिप्तता स्वीकार किया गया।

आरोपियों का विधिवत मेमोरेण्डम कथन लेकर घटना में प्रयुक्त लाठी डण्डा को जप्त किया गया है। विवेचना के दौरान आरोपी रामलाल गोड को वाहन क्रमांक सीजी 22 टी 1350 सफेद रंग के महेन्द्रा स्कार्पियो का उपयोग कर उक्त पांचो आरोपियों को छिपाने एवं भगाने के उद्देश्य से ले जाते पाये जाने पर उक्त स्कार्पियो वाहन को जप्त किया गया है, प्रकरण में IPC की धारा 212 भी जोडी गई है।

घटना की रिपेार्ट पर आरोपियों के विरुद्ध थाना पामगढ में अपराध क्र. 431/22 धारा 147, 148, 149, 341, 332, 353, 186,307,427 भादवि एवं 3 लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनिय का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण में IPC की धारा 212 भी जोडी गई है।

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